30 Nov 2025
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नर्सरी से कक्षा 8वीं तक गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। जैसा कि छवि में दर्शाया गया है, "RIGHT TO EDUCATION 2025-26" और "ADMISSION OPEN" के साथ "RTE ADMISSION" का बोर्ड यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि यह महत्वपूर्ण पहल एक बार फिर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए तैयार है।
यह अधिनियम, जो भारत में शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य वंचित समूहों के बच्चों को बिना किसी शुल्क के निजी स्कूलों में 25% सीटों पर प्रवेश पाने का अवसर प्रदान करता है।
मुख्य बातें:
शैक्षणिक सत्र: यह प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए है।
पात्रता: यह योजना मुख्य रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए है।
प्रवेश स्तर: नर्सरी, केजी 1, केजी 2 और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन किए जा सकते हैं, और कुछ राज्यों में यह कक्षा 8वीं तक लागू होता है।
आवेदन प्रक्रिया: छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित राज्य शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों पर नवीनतम अपडेट और आवेदन की तारीखों के लिए नज़र रखें। आवेदन आमतौर पर ऑनलाइन माध्यम से भरे जाते हैं।
आवश्यक दस्तावेज: आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
छवि में दिख रही छोटी बच्ची, जिसने "RIGHT TO EDUCATION" लिखी तख्ती पकड़ी हुई है, इस अभियान के महत्व को रेखांकित करती है - हर बच्चे के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना। यह योजना उन हजारों परिवारों के लिए आशा की किरण है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण असमर्थ हैं।
अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा जारी विस्तृत दिशानिर्देशों और समय-सारणी का पालन करें ताकि वे अपने बच्चों के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकें।
यह देश भर के गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है।
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत, देश के सभी गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को अपनी प्रवेश-स्तर की कक्षा (जैसे नर्सरी, केजी 1 या कक्षा 1) में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अलाभित समूह (Disadvantaged Group - DG) के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। इन बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए, कई राज्यों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है।
प्रवेश की मुख्य पात्रता (Eligibility):
| वर्ग (Category) | परिभाषा (Definition) |
| कमजोर वर्ग (EWS) | वे बच्चे जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (आमतौर पर ₹1 लाख से ₹2.5 लाख तक) से कम है। |
| अलाभित समूह (DG) | अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC - नॉन-क्रीमी लेयर), अनाथ, दिव्यांग, HIV प्रभावित, या सफाई कर्मचारियों के बच्चे। |
| आयु सीमा (Age Limit) | बच्चे की उम्र, प्रवेश स्तर की कक्षा (जैसे कक्षा 1 या प्री-प्राइमरी) के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि (जैसे 31 मार्च या 31 दिसंबर 2025) तक होनी चाहिए। |
| निवास स्थान (Residence) | बच्चा उस स्कूल के वार्ड/मोहल्ले/ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए जहां वह प्रवेश लेना चाहता है। |
महत्वपूर्ण तिथियाँ और चरण (Tentative Dates & Process):
RTE प्रवेश प्रक्रिया आमतौर पर राज्य-वार अलग-अलग चरणों में आयोजित की जाती है और तिथियां अलग-अलग हो सकती हैं।
| प्रक्रिया का चरण | संभावित समय-सीमा (State-wise) |
| ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ | फरवरी/मार्च 2025 से (जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश) या अक्टूबर 2025 (जैसे तमिलनाडु)। |
| स्कूलों द्वारा सीटों का प्रदर्शन | आवेदन शुरू होने से पहले या उसी सप्ताह में। |
| आवेदन की अंतिम तिथि | मार्च से अप्रैल 2025 या दिसंबर 2025 तक। |
| दस्तावेज़ सत्यापन | आवेदन अवधि के दौरान या उसके तुरंत बाद जिला/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा। |
| सीट आवंटन (लॉटरी) | अप्रैल/मई 2025 (अधिक आवेदन होने पर पारदर्शी लॉटरी निकाली जाती है)। |
| स्कूलों में प्रवेश | लॉटरी के परिणाम के बाद, आमतौर पर 10 से 15 दिनों के भीतर। |
उदाहरण: महाराष्ट्र में 2025-26 सत्र के लिए आवेदन जनवरी/फरवरी 2025 में शुरू हुए थे, जबकि तमिलनाडु में यह प्रक्रिया अक्टूबर 2025 में शुरू हुई थी।
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply):
आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: अपने राज्य के शिक्षा विभाग या RTE पोर्टल (जैसे rte25.upsdc.gov.in, gyandeep-rte.bihar.gov.in) पर जाएं।
ऑनलाइन पंजीकरण: बच्चे का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और पता भरकर प्रारंभिक पंजीकरण करें।
आवेदन फॉर्म भरें: पंजीकरण आईडी से लॉग इन करें और माता-पिता की जानकारी, आय विवरण और जाति/श्रेणी का विवरण भरें।
स्कूल का चयन: निवास स्थान से 1/3 किमी की दूरी के भीतर स्थित 3 से 5 नजदीकी स्कूलों का चयन करें।
दस्तावेज़ अपलोड: सभी आवश्यक दस्तावेजों (नीचे देखें) को स्कैन करके अपलोड करें।
फाइनल सबमिट और प्रिंट: फॉर्म को लॉक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लें।
आवश्यक दस्तावेज़ (Mandatory Documents):
आवेदन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज़ तैयार रखें:
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate): आयु सत्यापन के लिए अनिवार्य।
निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof): माता-पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, या लीज/रेंट एग्रीमेंट (स्कूल से दूरी साबित करने के लिए)।
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी (केवल EWS वर्ग के लिए)।
जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र (Caste/Category Certificate): SC/ST/OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) या अन्य अलाभित समूहों के लिए।
अभिभावक का आधार कार्ड/पहचान पत्र।
बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो।
सलाह: चूंकि आवेदन की तिथियां राज्य-दर-राज्य अलग-अलग होती हैं, इसलिए माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्य के शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम सूचना और विस्तृत समय सारणी की जांच करें।
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