30 Nov 2025
बिहार में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 'ज्ञानदीप पोर्टल' पर आवेदन प्रक्रिया शुरू.
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत बिहार के कमजोर और अलाभकारी वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में निजी (Private) विद्यालयों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर मुफ्त प्रवेश दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 'ज्ञानदीप' पोर्टल (gyandeep-rte.bihar.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में जारी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।
प्रवेश की मुख्य पात्रता और शर्तें:
शिक्षा विभाग, बिहार के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए बच्चों को निम्नलिखित श्रेणियों और आय मानदंडों को पूरा करना होगा:
श्रेणी पात्रता मानदंड:
अलाभकारी समूह अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) तक हो।
कमजोर वर्ग सभी जातियों/समुदाय के बच्चे जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) से कम हो।
मुख्य बातें:
महत्वपूर्ण तिथियाँ और आवेदन प्रक्रिया:
ज्ञानदीप पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन सुनिश्चित करें, क्योंकि आवेदन अधिक होने पर सीटों का आवंटन लॉटरी प्रणाली द्वारा किया जाएगा।
याद रखें: मुफ्त शिक्षा केवल निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर चयनित होने पर ही मिलती है। सरकारी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा पहले से ही मुफ्त और अनिवार्य है।
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